युवा कांग्रेस प्रदेशध्यक्ष मितेंद्र सिंह के खिलाफ एफआईआर
ग्वालियर । युवा कांग्रेस प्रदेशध्यक्ष मितेंद्र सिंह के खिलाफ एफआईआर, क्राइम ब्रांच थाने में दर्ज हुई एफआईआर, धार 353 (2), 356 (2) के तहत दर्ज, मितेंद्र सिंह ने अपने X पर की पोस्ट, लाड़ली बहना योजना का भ्रामक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट का आरोप, वीडियो के जरिए शांति व्यवस्था बिगाड़ने का आरोप, प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने का आरोप धर्मेंद्र नायक ने दर्ज कराई है एफआईआर। धार 353 (2)- अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी धर्म या जाति के बारे में गलत जानकारी, अफवाह या चौंकाने वाली खबरें बनाता है या उसे बढ़ावा देने के जुर्म का दोषी पाया जाता है तो उसे तीन साल तक की जेल व जुर्माने की सजा दी जा सकती है। 356 (2)- कोई भी व्यक्ति मानहानि के अपराध का दोषी पाया जाता है उसे सजा के तौर पर दो साल तक की जेल व जुर्माने से दंडित किया जा सकता है।
राशिफल: जानिए, कैसा रहेगा आपका आज का दिन (03 मार्च 2026)
कोरिया के डकईपारा में बने “उजाला” से सजेगी हरित होली
छत्तीसगढ़ ज्ञान सभा विक्रम संवत 2082 में वन विभाग की सक्रिय भागीदारी
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से महिलाओं को मिली नई पहचान
ग्रामीण प्रतिभाओं के प्रोत्साहन के लिए दी जाएगी हर संभव मदद : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
बिहान से बदल रहा ग्रामीण परिवेश, पुष्पा बनी लखपति दीदी
कोटा परिक्षेत्र में रात्रिकालीन गश्त में सागौन के लट्ठा जब्त
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मछुआ सहकारी समिति के सदस्यों को मिला आजीविका का सहारा
बड़वानी में आधुनिक सब्जी मंडी से मजबूत होगी कृषि अर्थव्यवस्था : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
शासकीय सेवकों को मिलेगा 3 प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई भत्ता : मुख्यमंत्री डॉ. यादव