जीएसटी काउंसिल अब पुरानी कार बेचने पर भी वसूलेगा टैक्स
नई दिल्ली । जीएसटी काउंसिल ने हाल ही में एक नया नियम लागू किया है, जिसके अनुसार अब कारों की बिक्री पर 18 फीसदी जीएसटी लागू किया जाएगा। इसका अर्थ है कि कार के खरीद मूल्य और बिक्री मूल्य के बीच के मार्जिन पर जीएसटी लागू होगा। यदि कोई व्यक्ति कार खरीदता है और उसे उसे कम कीमत पर बेचता है, तो भी टैक्स वसूला जाएगा। इस नियम से वाहन उद्योग और व्यापारियों के बीच चर्चा हो रही है। जबकि जीएसटी काउंसिल इसे पारदर्शिता और सटीक टैक्स वसूली के लिए एक कदम बताता है, तो कई व्यापारियों और उपभोक्ताओं ने इसे सवालों से घेर दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह नियम जीएसटी के माध्यम से है, न कि कैपिटल गेन टैक्स से। यह नया नियम संपत्ति के लाभ या नुकसान पर वस्तु और सेवा पर कर लगाने का है, जिससे आम लोगों और व्यापारियों के बीच असमंजस का सिलसिला जारी है।
राशिफल: जानिए, कैसा रहेगा आपका आज का दिन (10 मार्च 2026)
सक्षम योजना और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के मार्गदर्शन ने बदली रूपा की तकदीर
महतारी वंदन योजना ने संवारी भगवती की गृहस्थी, सिलाई मशीन से आसान हुईं स्वावलंबन की राह
ईको-पर्यटन की दिशा में बड़ा कदम : धमनी में नौकाविहार सुविधा शुरू, स्थानीय आजीविका को मिलेगा नया संबल
केन्द्रीय जेल रायपुर के बंदियों द्वारा निर्मित नमकीन उत्पादों का विधानसभा सदस्यों ने लिया आनंद
छत्तीसगढ़ की पुरातत्त्वीय धरोहरों के संरक्षण को मिला नया संबल, तीन दिवसीय कार्यशाला का हुआ सफल समापन
वन भूमि पर अवैध कब्जे के प्रयास पर वन विभाग की त्वरित कार्रवाई, जेसीबी मशीन जब्त